{धर्मेंद्र शर्मा संपादक(C.G)तहलका}
* जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अमर्यादित व्यवहार कर धमकी देकर फरार रहने वाले आरोपीगण नरेश यादव, वासुदेव एवं प्रकाश राम को चौकी पण्डरापाठ पुलिस ने किया गिरफ्तार,*
* चौकी पण्डरापाठ में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 36/2022 धारा 294, 506 भा.द.वि. एवं एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1)(ढ) के तहत् अपराध पंजीबद्ध,*


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पण्डरापाठ क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने दिनांक 05.03.2022 को चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपीगण नरेश यादव, वासुदेव एवं प्रकाश राम ने इसे दिनांक 03.03.2022 को उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करने पर नाराज होकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अमर्यादित व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506 भा.द.वि. एवं एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1)(ढ) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से आरोपीगण फरार चल रहे थे।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर सूचना पर चौकी पण्डरापाठ पुलिस स्टॉफ द्वारा द्वारा *आरोपीगण 1-नरेष यादव उम्र 30 साल, 2-वासुदेव यादव उम्र 34 साल एवं 3-प्रकाश राम उम्र 30 साल सभी निवासी दातुनपानी चौकी पण्डरापाठ* दिनांक 08.07.2022 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. संतोष सिंह, प्र.आर. 390 कृपा सिंधु तिग्गा, प्र.आर. विनोद भगत,, प्र.आर. सहबीर भगत एवं आर. गोविन्द यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


