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    *सुर्खियां ब्यूरो चीफ सत्य मौर्य की विशेष खबर-* आरोपीगण देवनारायण यादव एवं हेमानंद यादव के विरूद्ध थाना जशपुर में अपराध क्र. 213/2023 धारा 409, 420, 109, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध,

    Aaj Ki Surkhiya MPCGBy Aaj Ki Surkhiya MPCGJune 30, 2024No Comments3 Mins Read
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    *एटीएम ऑपरेटर का कार्य करने के दौरान एटीएम मशीन में रूपये लोड न कर रूपये को मिलकर ठगी एवं गबन करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने 06-06 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया,*

    *देवनारायण यादव एवं हेमांनद यादव ने जशपुर क्षेत्र स्थित एटीएम का रू. 18,48,100 /-(अट्ठारह लाख अड़तालीस हजार एक सौ रू.) का गबन किया था,*

    *आरोपीगण देवनारायण यादव एवं हेमानंद यादव के विरूद्ध थाना जशपुर में अपराध क्र. 213/2023 धारा 409, 420, 109, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध,*

    *अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्वकर्ता श्री राहुल गुप्ता, ए.डी.पी.ओ. रहे।* 

    प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी देवनारायण यादव एवं हेमानंद यादव वर्ष 2020 से सेक्युर वैल्यू इंडिया लिमिटेड में एटीएम ऑपरेटर का कार्य करते हैं तथा जशपुर स्थित आईडीएफसी बैंक, डाकघर जषपुर के एटीएम में रूपये लोड करने का कार्य करते थे। दोनों आरोपीगण दिनांक 14.07.2023 को 16ः00 बजे से 17ः00 बजे के मध्य आईडीएफसी बैंक ए.टी.एम. एवं डाकघर ए.टी.एम. जशपुर अंतर्गत कंपनी में कार्य करते हुये ए.टी.एम. में जमा करने हेतु दिये गये रकम रू. 18,48,100 /- रूपये को ए.टी.एम. में जमा न कर रकम को हेरफेर एवं गबन कर अपराधिक घटना को अंजाम दिया। प्रार्थी जयप्रकाश सोनवानी, असिस्टेंट मैनेजर की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में उक्त धारा के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    विवेचना दौरान उक्त दोनों आरोपियों को दिनांक 27.07.2023 को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में उक्त ठगी के रकम से ईलाज कराने, शादी करने, जुआ खेलने एवं ट्रैक्टर खरीदने में खर्च करना बताया। पुलिस द्वारा मेमोरंडम कथनानुसार आरोपी देवनारायण से ठगी का बचा रकम 70 हजार रू. एवं 01 ट्रैक्टर, आरोपी हेमांनद यादव से ठगी का बचा रकम 30 हजार रू. जप्त किया गया है एवं आरोपीगण (1) देवनारायण यादव उम्र 27 साल निवासी श्रीटोली थाना दुलदुला एवं (2) हेमानंद यादव उम्र 27 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

    उक्त प्रकरण में श्री अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 28.06.2024 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्त 1-देवनारायण यादव एवं 2-हेमांनद यादव को धारा 409 के अपराध में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राषि अदा नहीं किये जाने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 420 के अपराध में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों को दी गई उपरोक्त सजाएं एक पूरा होने पर दूसरी सजा चलेंगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिनिधि श्री राहुल गुप्ता, ए.डी.पी.ओ. थे।

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