Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp Telegram
    Monday, July 27
    Facebook X (Twitter) YouTube
    Aaj Ki Surkhiya MP CGAaj Ki Surkhiya MP CG
    Subscribe Login
    • होम
    • देश विदेश
    • छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश
    • जुर्म
    • राजनीति
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • लाइफस्टाइल
    • बिज़नस
    • खेल
    Facebook X (Twitter) YouTube
    You are at:Home»Uncategorized»*सुर्खियां ब्यूरो चीफ सत्य मौर्य की विशेष खबर-* ठग को अब 420 नहीं, 316 से जानेंगें, हत्या के आरोपी को 302 में नहीं अब 101 के तहत भेजा जायेगा जेल
    Uncategorized

    *सुर्खियां ब्यूरो चीफ सत्य मौर्य की विशेष खबर-* ठग को अब 420 नहीं, 316 से जानेंगें, हत्या के आरोपी को 302 में नहीं अब 101 के तहत भेजा जायेगा जेल

    Aaj Ki Surkhiya MPCGBy Aaj Ki Surkhiya MPCGJune 30, 2024No Comments6 Mins Read
    Share
    Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp

    *नए कानून के संबंध जशपुर में कार्यशाला का हुआ आयोजन* 

     *संभागायुक्त, एसपी और कलेक्टर ने दी विस्तारपूर्वक जानकारी, 1 जुलाई से होगा लागू*

     *आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं नए कानून- जी. आर. चुरेन्द्र*

     *जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को दी जानकारी, निकाली गई जागरूकता रैली* 

    *ठग को अब 420 नहीं, 316 से जानेंगें, हत्या के आरोपी को 302 में नहीं अब 101 के तहत भेजा जायेगा जेल*

    जशपुरनगर 29 जून 2024/ देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए तीन नए परिवर्तित कानून लागू होने जा रहे हैं। इन नए कानूनों के बारे में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को जागरूक करने के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला पुलिस विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमें सरगुजा कमिश्नर श्री जी. आर. चुरेंद्र, कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल, एसपी श्री शशि मोहन सिंह सहित जनप्रतिनिधि,व्यापारी और गणमान्य नागरिक गण उपस्थित हुए। इस जागरूकता कार्यशाला में तीन नए परिवर्तित कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर सभी को जागरूक किया गया।

     

     

    *नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं*

     

    कार्यशाला में मुख्य रूप से सरगुजा संभागायुक्त श्री जी. आर. चुरेन्द्र द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को बताया कि 01 जुलाई से लागु हो रही नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। नवीन कानून की अवश्यकता एवं अपरिहार्यता के सम्बन्ध में अपना व्याख्यान दिया। जिसमे उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओ एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी। अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।

     

     

    *कानूनों के लागू होने से मिलेगा त्वरित न्याय*

     

    कार्यक्रम को कलेक्टर डाॅ. रवि मित्तल द्वारा संबोधित कर कहा गया कि नए कानून न्याय को सरल बनाएंगे लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। वही पुलिस अधीक्षक जशपुर ने अपने उद्बोधन में बताया कि नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक समानता, हत्या का प्रयास, संगठित अपराध के संबंध में बारीकी से जानकारी देकर उनकी सजा के संबंध में बताया गया।

     

     

    *पुलिस को होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली*

     

    आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इन नए प्रकार के अपराधों के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय प्रस्तुत करती हैं। इनका उद्देश्य अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त करने के साथ नए समय के साथ नए प्रावधान और समाधान प्रस्तुत करना भी है। नए कानूनों से दोष सिद्धि दर में सुधार के साथ साथ समय से न्याय मिलने की भी उम्मीद है।

     

     

    इसके पश्चात उप संचालक लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार साहू, लोक अभियोजक श्री विपिन कुमार शर्मा एवं श्री राहुल गुप्ता द्वारा पाॅवर पांईंट प्रेजेंटेंशन के माध्यम से नवीन कानून में लाए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, संशोधन व अन्य विषय वस्तु के सम्बन्ध में बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमे 358 धाराओं को शामिल किया गया है। आईपीसी के अधिकांश प्रावधानो को बनाये रखा गया है, नये अपराधो को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है के संबंध में बारीकी से बताया गया।

     

     

    उक्त जनाजागरूकता कार्यशाला में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर जशपुर डाॅ. रवि मित्तल, पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह, श्री अभिषेक कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी, श्री लोकहित भगत जनपद पंचायत सी.ई.ओ., एसडीओपी जषपुर श्री चंद्रषेखर परमा, नायब तहसीलदार श्री रोहित गुप्ता, उप संचालक लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार साहू, लोक अभियोजक श्री विपिन कुमार शर्मा एवं श्री राहुल गुप्ता, महिला स्वसहायता समूह, इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के सदस्य उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त गल्र्स कालेज की छात्रा, एनईएस पीजी. कालेज के छात्र, एनसीसी केडेट, शहर के सभी बड़े प्रतिष्ठान के संचालक, व्यापारी संघ, पार्षदगण, शांति समिति के सदस्य, वाहन एजेंट, स्वयं सेवी संस्था, प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

     

     

    *पुलिस रक्षित केन्द्र जशपुर में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया*

     

    इसी तरह पुलिस रक्षित केन्द्र जशपुर में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया । आयोजित कार्यक्रम में पुपुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा रक्षित केन्द्र में उपस्थित जनसमूह एवं छात्रों को संबोधित करते हुये उन्हें नये महिला सुरक्षा कानून पर विस्तृत एवं बारीकी से जानकारी देते हुये कहा कि नये कानून में अब धारा 68, 69 के तहत् पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, धारा 70 के तहत् सभी प्रकार के सामुहिक दुष्कर्म के लिये 20 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान है। धारा 89 के तहत् महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर आजीवन कारावास से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

     

    *नगर में निकाली गई जागरूकता रैली*

     

    कार्यशाला के बाद पुलिस विभाग, आम जनता, एन.सी.सी. कैडेट एवं विभिन्न महिलाओं के समूह द्वारा एक साथ पुलिस लाईन जशपुर से रैली निकालकर पूरे जशपुर शहर में भ्रमण कर पांम्पलेट बांटकर आम जनता को नये कानून के संबंध में जानकारी दिया गया, उसके बाद सभी जिला पंचायत जशपुर स्थित सभागार में पहुंचे, जहाॅं जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं नगर में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

    Share. Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp
    Previous Article*सुर्खियां रिपोर्टर पवन अग्रवाल की विशेष खबर-* गुरुकुल महाविद्यालय के प्रोफेसर राजीब जाना को मिली भूगोल विषय में पी-एच.डी. की उपाधि , सभी ने दी बधाई
    Next Article *सुर्खियां ब्यूरो चीफ सत्य मौर्य की विशेष खबर-* जिले में 2 दिनों में 42 मोतियाबिंद के मरीजों का हुआ सफल ऑपरेशन
    Aaj Ki Surkhiya MPCG
    • Website

    Related Posts

    पत्थलगांव व्यापारी संघ की बैठक सम्पन्न: जीएसटी, व्यापारिक सुरक्षा, बाजार व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों पर मंथन……….

    July 26, 2026

    सरगुजा पुलिस की विवेचना कार्यशाला: न्यायपालिका और पुलिस एक मंच पर, अपराध जांच को मिलेगा नया आयाम……

    July 26, 2026

    पत्थलगांव में गूंजेगी श्रीराम कथा की अमृतधारा, 30 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा नौ दिवसीय भव्य आयोजन…………

    July 26, 2026

    Comments are closed.

    Recent Posts

    • पत्थलगांव व्यापारी संघ की बैठक सम्पन्न: जीएसटी, व्यापारिक सुरक्षा, बाजार व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों पर मंथन……….
    • सरगुजा पुलिस की विवेचना कार्यशाला: न्यायपालिका और पुलिस एक मंच पर, अपराध जांच को मिलेगा नया आयाम……
    • पत्थलगांव में गूंजेगी श्रीराम कथा की अमृतधारा, 30 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा नौ दिवसीय भव्य आयोजन…………
    • *उप संपादक वैभव शर्मा की विशेष खबर-* बगीचा थाना में डीआईजी-एसएसपी का ‘स्ट्रिक्ट एक्शन’! रिकॉर्ड बिखरे मिले, थाना प्रभारी और मोहर्रिर को मौके पर कड़ी फटकार………..
    • बड़ी खबर: नए कानून (BNS) के तहत जशपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 7 साल की कठोर सजा! विशेष कपड़े के वैभव शर्मा की…….

    Recent Comments

    No comments to show.
    Copyright © 2026 Aaj Ki Surkhiya MP CG. Hosted by Webmitr.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?