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    You are at:Home»Uncategorized»*प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर-* नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल
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    *प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर-* नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल

    Aaj Ki Surkhiya MPCGBy Aaj Ki Surkhiya MPCGMarch 6, 2025No Comments3 Mins Read
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    *नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल,*

    *सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं की मीटिंग लेकर दिशा-निर्देश दिया गया,*

    *सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने, नाबालिक को धूम्रपान सामग्री बेचते पाए जाने पर COTPA एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी,*

    *तंबाकू से बने विभिन्न उत्पाद एवं सिगरेट से होने वाली बीमारियों का इलाज एवं काउंसलिंग निशुल्क जिला अस्पताल जशपुर में उपलब्ध है।*

    ——00——-

     

    नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल लगातार की जा रही है। इसके तहत् एसएसपी जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्षन में आज दिनांक 06.03.2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में जिले के सिगरेट एवं तम्बाकु विक्रेताओं की मीटिंग ली गई, जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं तम्बाकु नियंत्रण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। विदित हो कि ब्व्ज्च्। के तहत् कार्यवाही के लिये पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इस प्रावधान के तहत लगातार कार्य कर रही है।

    एसएसपी जशपुर श्री शशि मोहन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी द्वारा उपस्थित तम्बाकु विक्रेताओं को बताया गया कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (COTPA) से संबंधित अधिनियम है, इस नियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है तथा दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा गया है, साथ ही इस अधिनियम के तहत सिगरेट और अन्य तंचाकू उत्पादो के विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एवं किसी शैक्षणिक संस्था परिसर के 100 मीटर के अंतर्गत सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय व्यापार पर प्रतिषेध का प्रावधान है। जिसके धारा 04 में सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध, धारा 05 में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन का निषेध, धारा 06, एवं धारा 07 में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादनों की अवैध बिक्री व प्रकाशन से संबंधित कार्यवाही दंड का प्रावधान है, इस संबंध में विस्तार से बताते हुए जानकारी दिया गया। किशोरों को तम्बाकु के लत से बचाने के लिये नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

    डाॅक्टर अबरार खान एवं श्रीमती प्रिया सोनी जिला सलाहकार तम्बाकु नियंत्रण ने बताया कि तंबाकू उत्पाद एवं सिगरेट से जो बीमारियां होती है उसका निःशुल्क उपचार जिला अस्पताल जशपुर में उपलब्ध है, इसके लिए पृथक से डाॅक्टरों की टीम तैनात है जो काउंसलिंग का भी कार्य करते हैं। लंबे समय से सिगरेट बीड़ी इत्यादि पीने से फेफड़ों में जो समस्या आती है उनका उपचार एवं दवाई निशुल्क जिला अस्पताल में उपलब्ध है, तंबाकू के लगातार सेवन करने से न केवल कैंसर की बीमारी होती है, बल्कि डायबिटीज बीमारी के भी लक्षण दिखते हैं। तम्बाकू गुटखा इत्यादि के सेवन करने से मुंह में कैंसर होता है एवं मुंह कम खुलता है जो आने वाले समय में दुष्परिणामों के संकेत है।

    उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता, डाॅ. अबरार खान सारकोलजिस्ट एन.टी.सी.पी शाखा, श्रीमती प्रिया सोनी जिला सलाहकार तम्बाकु नियंत्रण, औषधि निरीक्षक श्री मनीष कंवर, श्री योगेष परस्ते इत्यादि उपस्थित रहे।

     

     

    —-00—

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