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    You are at:Home»Uncategorized»*प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर-* फरार आरोपियों को पकड़ने के लिये जशपुर पुलिस ने नगद ईनाम घोषित किया,
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    *प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर-* फरार आरोपियों को पकड़ने के लिये जशपुर पुलिस ने नगद ईनाम घोषित किया,

    Aaj Ki Surkhiya MPCGBy Aaj Ki Surkhiya MPCGOctober 18, 2024No Comments5 Mins Read
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    *फरार आरोपियों को पकड़ने के लिये जशपुर पुलिस ने नगद ईनाम घोषित किया,*

    *कुल 08 प्रकरणों में कुल 40 हजार रू. का ईनाम घोषित किया गया है, पुरस्कार वितरण में अंतिम निर्णय एसपी जशपुर की होगी,*

    *फरार अपराधियों की कन्फर्म सूचना देकर जशपुर पुलिस की मद्द करने की अपील,* 

    *फरार अपराधियों सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जावेगा,*

    *कुख्यात फरार पशु तस्कर लाल खान उर्फ लल्लू खान के विरूद्ध ईनाम घोषित,*

    *धार्मिक सौहार्द्र बिगाड़कर फरार रहने वाले आरोपी प्रेम कुमार गेडाम के विरूद्ध भी ईनाम घोषित,* 

    *पशु क्रूरता, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, धार्मिक भावनाओं को चोंट पहुंचाने जैसे प्रकरण के फरार आरोपियों पर ईनाम घोषित किया गया है,*

     

    —–00——

    पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देष्य से फरार अपराधियों पकड़ने के लिये नगद ईनाम की उद्घोषणा की गई है, यह उद्घोषणा जशपुर जिले के विभिन्न थानों मेें दर्ज विभिन्न अपराधों में शामिल रहे फरार आरोपियों के लिये जारी किया गया है। प्रत्येक उद्घोषणा में 5000 रू. नगद ईनाम उद्घोषणा की गई है। फरार आरोपियों की सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जावेगा, यह ईनाम उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये दिया जा रहा है, जो पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ने में मदद करना चाहते हैं।

    पहले प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिटी कोतवाली जशपुर के अपराध क्रमांक-244/2011 धारा 365, 376 (च) 307, भादवि के फरार आरोपी अन्नू घांसी पिता किनवा घांसी उम्र 25 साल निवासी आरा चौकी आरा जिला जशपुर का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 02.10.2011 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिए निवास से फरार है।

    दूसरे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिटी कोतवाली जशपुर के अपराध क्रमांक- 301/2022 धारा 153ए, 505 (1) (बी) 295 ए भा.द.वि. के फरार आरोपी प्रेम कुमार गेडाम राष्ट्रीय नेता निवासी चन्द्रपुर सिटी (महाराष्ट्र) का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 07.09.2022 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहा है।

    तीसरे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुनकुरी के अपराध क्रमांक- 50/2023 धारा 392,395 भादवि. के फरार आरोपी कृष्णा यादव पिता शिबो राम यादव 20 साल निवासी बिदुरपुर यादवपारा थाना फरसाबहार जिला जशपुर का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 27.04.2023 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहा है।

    चौथे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुनकुरी के अपराध क्रमांक 32/2023 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 के फरार आरोपी मो. शहीद खान पिता गुलजार खान 40 साल निवासी गोविन्दपुर थाना जारी जिला गुमला (झारखण्ड) का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 03.01.2023 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिए निवास से फरार है।

    पाॅचवें प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुनकुरी के अपराध क्रमांक 53/2022 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 के फरार आरोपी लाल खान उर्फ लल्लू खान पिता नाजीर खान उम्र 31 साल निवासी सांईटांगरटोली थाना लोदाम जिला जशपुर का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 15.03.2022 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहा है।

    छंठवे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा चैकी करडेगा के अपराध क्रमांक- 91/2019 धारा 307, 450, 398, 34 भादवि के फरार आरोपी उमेश यादव पिता जोधन यादव निवासी धुरीअम्बा चैकी करडेगा जिला जशपुर का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 27.09.2019 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने निवास से फरार है।

     

    सांतवे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा चैकी करडेगा के अपराध क्रमांक 06/2015 धारा 395, 397, भादवि. 25, 27 आम्र्स एक्ट के फरार आरोपी मनोज कण्डुलना पिता अनबन कण्डुलना 22 साल निवासी राणानाटोली टोनिया थाना जलडेगा जिला सिमडेगा (झारखण्ड) का निवासी है। उक्त आरोपी दिनांक 14.01.2015 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने निवास से फरार है।

    आंठवे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा चौकी करडेगा के अपराध क्रमांक- 87/2020 धारा धारा 153ए, 429, 120 (बी) 201 भा.द.वि. पशु कुरता अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (घ) (च) के फरार आरोपी इन्ताब खान एवं अन्य सांईटांगरटोली थाना लोदाम जिला जशपुर के निवासी हैं। उक्त आरोपीगण दिनांक 09.07.2020 को घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने निवास से फरार हैं।

     

    पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि – ”उक्त प्रकरणों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं, ईनाम की उद्घोषणा पश्चात् इनकी गिरफ्तारी की संभावना और बढ़ जायेगी।

     

    श्री शशि मोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्रमांक- 80-ए में निहित प्रावधानों के अनुसार घोषणा की है कि प्रकरण के फरार आरोपी को पकड़वाने में जो कोई व्यक्ति ऐसी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को देगा, जिसके आधार पर आरोपी गिरफ्तार हो सके, गिरफ्तारी करायेगा, ऐसे सूचना देने वाले व्यक्ति को 5000 /-रू. (पांच हजार रूपये) नगद राशि से पुरस्कृत किया जावेगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक जशपुर का होगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

     

    सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर –

     

    (1) पुलिस अधीक्षक जशपुर 9479193600, (2) अति. पुलिस अधीक्षक जशपुर 9479193601, (3) पुलिस अनु. अधि. जशपुर 9479193605, (4) पुलिस कन्ट्रोल रूम जशपुर 9479193699, (5) थाना प्रभारी कुनकुरी 9479193613, (6) थाना प्रभारी जशपुर- 9479193608, (7) थाना प्रभारी तपकरा – 9479193609

     

    —–00——

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