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    You are at:Home»Uncategorized»*प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर-* Baloda Bazar हिंसा के बाद धारा 144 की अवधि बढ़ी, जानिए कब तक लागू रहेंगे पाबंदियाँ
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    *प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर-* Baloda Bazar हिंसा के बाद धारा 144 की अवधि बढ़ी, जानिए कब तक लागू रहेंगे पाबंदियाँ

    Aaj Ki Surkhiya MPCGBy Aaj Ki Surkhiya MPCGJune 17, 2024No Comments3 Mins Read
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    Baloda Bazar हिंसा के बाद धारा 144 की अवधि बढ़ी, जानिए कब तक लागू रहेंगे पाबंदियाँ

    Baloda Bazar Violence: बलौदा बाजार में धारा 144 की मियाद बढ़ाई गई, आगामी आदेश तक जुलूस पर पाबंदी, धारा 144 (1) एवं (2) दिनांक 10 जून 2024 की रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 16 जून 2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक लागू किया था।

     

    Baloda Bazar Violence: उज्जवल प्रदेश, बलौदाबाजार. बलौदाबाजार जिले में 10, जून को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई हिंसा के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों सहित जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के निवासियों में भय के वातावरण को देखते हुए संयुक्त जिला कार्यालय कार्यालयीन आदेश कमांक/367/एस.डब्ल्यू. /2024 बलौदाबाजार 10 जून 2024 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में धारा 144 (1) एवं (2) दिनांक 10 जून 2024 की रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 16 जून 2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक लागू किया था।

     

    कलेक्टर दीपक सोनी ने जारी किया आर्डर – Baloda Bazar Violence

     

    कलेक्टर दीपक सोनी ने जारी किया आर्डर

    जिसे बढ़ाकर आज दिनांक 17 जून 2024 को सायं 4.00 बजे से दिनांक 20 जून 2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक कर दिया गया है। उक्त धारा नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2024 के माध्यम से घटना स्थल क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने व शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराये जाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को धारा 144 (1) (2) द.प्र.सं.के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने बाबत् अनुरोध किया गया है।

     

    अगले आदेश तक बलौदाबाजार में रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

    नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रख के लिए कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

     

    नगर पालिका बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे व्यक्ति

    जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक नगर पालिका बलौदा बाजार के सीमा क्षेत्र में लागू धारा 144 के चलते अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी आदि को लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा.

     

    चलने में असमर्थ वृद्ध और दिव्यांगजन लाठी का प्रयोग कर सकेंगे

    हालांकि आगामी 20 जून तक बढ़ाए गए धारा 144 के दौरान अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे, जबकि ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे.

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