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उप संपादक वैभव शर्मा की विशेष खबर

कांसाबेल पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत पैरवी से एक माह के भीतर मिला न्याय
उप संपादक वैभव शर्मा की विशेष खबर
जशपुर/कांसाबेल। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र से सामने आए एक अत्यंत संवेदनशील और हृदयविदारक पॉक्सो प्रकरण में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी कलेश्वर राम विश्वकर्मा (42 वर्ष) को अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री से लगातार दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने सुनाया।
मामले की शुरुआत 2 मई 2026 को हुई, जब पीड़िता की माता ने थाना कांसाबेल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति पिछले तीन वर्षों से अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता की सुरक्षा, चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन बयान और अन्य सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की गईं।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में कांसाबेल पुलिस ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विवेचना पूरी कर समय पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार ने प्रभावी ढंग से की, जबकि विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर दोषी को कठोर दंड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोरतम सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
✍️ उप संपादक: वैभव शर्मा
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