उप संपादक वैभव शर्मा की विशेष खबर
जशपुर/कुनकुरी। महिलाओं और मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए जशपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना फरसाबहार क्षेत्र में एक दिव्यांग नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 62 वर्षीय कलयुगी आरोपी गजाधर पैंकरा को विशेष न्यायालय (पॉक्सो), कुनकुरी के माननीय न्यायाधीश श्री भानूप्रताप सिंह त्यागी ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
‘आज की सुर्खियां’ के उप संपादक वैभव शर्मा की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई नए कानून के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त अभियोजन का परिणाम है। आरोपी गजाधर पैंकरा (निवासीः ग्राम बनगांव कनवारबस्ती, थाना फरसाबहार) के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2) (ट) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध क्रमांक 56/2024 दर्ज कर त्वरित जांच शुरू की थी। फरसाबहार पुलिस द्वारा पेश किए गए अकाट्य साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आगे आरोपी के सारे बहाने धरे के धरे रह गए। न्यायालय के इस सख्त फैसले ने समाज में एक कड़ा संदेश दिया है कि मासूमों के हक और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

