*मतगणना तिथि 04 जून को नगरपालिका परिषद जशपुर क्षेत्र में स्थित समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित*

जशपुरनगर 02 जून 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 को निर्विध्य एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए 04 जून 2024 को जशपुर मुख्यालय में मतगणना तिथि नियत होने पर नियत तिथि 04 जून 2024 (दिन मंगलवार) को सम्पूर्ण दिवस के लिये मतगणना क्षेत्र अर्थात नगरपालिका परिषद जशपुर क्षेत्र में स्थित समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

